फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Lawyers cannot file a petition against their client

अपने मुवक्किल के खिलाफ याचिका दाखिल नहीं कर सकते वकील

Fri, 24 Jan 2020 10:41 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Fri, 24 Jan 2020 10:41 PM IST
विज्ञापन
Lawyers cannot file a petition against their client
Lawyers cannot file a petition against their client
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वकील अपने ही मुवक्किल के खिलाफ याचिका नहीं दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) प्रयागराज में केंद्र सरकार के वकीलों को मुकदमों का वितरण करने में अनियमितता के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है। वकीलों ने अपने इंचार्ज द्वारा केंद्र सरकार के मुकदमों के आवंटन में अनियमितता के आरोप में याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा है कि दोनों याचीगण केंद्र सरकार के अधिवक्ता हैं, उन्हें अपने मुवक्किल (भारत सरकार) के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। यह कदाचार है। दूसरे अधिवक्ताओं के बीच मुकदमों के आवंटन का विवेकाधिकार केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता को है। अधिवक्ताओं को कोई निहित अधिकार नहीं है।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित की खंडपीठ ने आचार्य राजेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया कि न्यायाधिकरण में मुकदमा दाखिल करने से पूर्व केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थाई अधिवक्ता को नोटिस दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसमें याचीगण पीड़ित पक्ष नहीं है। इससे याचीगण के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले केंद्र सरकार के वकीलों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने ही मुवक्किल के खिलाफ याचिका दाखिल करने का कदाचार करने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed