फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Kumbh 2019: Plea against Swami Vasudevanand in Kumbh Mela

Kumbh 2019: स्वामी वासुदेवानंद के खिलाफ याचिका खारिज, शंकराचार्य के तौर पर नहीं दी गई थी सुविधाएं

Fri, 22 Feb 2019 01:04 PM IST
shubham न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: shubham Updated Fri, 22 Feb 2019 01:04 PM IST
विज्ञापन
Kumbh 2019: Plea against Swami Vasudevanand in Kumbh Mela
Kumbh 2019 - फोटो : Amar Ujala

स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और अन्य संतों को कुंभ मेले में शंकराचार्यों जैसी सुविधाएं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि इन संतों से सुविधाएं वापस ली जाएं। मेला प्रशासन की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि संतों को शंकराचार्य जैसी सुविधाएं नहीं दी गईं थीं, बल्कि आम संतों को मिलने वाली सुविधाएं ही दी गईं। इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने मेला प्रशासन के जवाब के बाद याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

विज्ञापन


राजेंद्र प्रसाद मिश्र की याचिका पर न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति वाईके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि मेला प्रशासन फर्जी शंकराचार्यों को सुविधाएं दे रहा है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। राज्य सरकार का कहना था कि शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ के विवाद में याची पक्षकार नहीं था, इसलिए वह आदेश को लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता है। याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए इसेे खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed