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हत्यारोपी पति की जमानत खारिज

Thu, 09 Dec 2021 11:40 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 11:40 PM IST
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Killer husband's bail rejected
हत्यारोपी पति की जमानत खारिज
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी प्रेमचंद मौर्या की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना झूंसी का है। वादी प्रमोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जौनपुर का निवासी है और दिल्ली में प्रवर्तन विभाग में कार्यरत है। उसकी बहन सुमन की शादी प्रेमचंद के साथ 2011 में हुई थी। दोनों झूंसी में रहते थे। 14 सितंबर 2021 को रिश्तेदारों के जरिए पता चला कि सुमन की मृत्यु हो गई। जब वहां गया तो पता चला कि उसकी हत्या कर उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हत्या के एक अन्य मामले में जिला जज ने अभियुक्त विकास पाठक और अशोक पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला लालापुर थाने का है। घटना में अमित कुमार तिवारी उर्फ कल्लू की गोली मारकर हत्या की गई थी।
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