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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकदमों की सुनवाई एसीजेएम न्यायालय में ही होगी
Sat, 31 Jul 2021 11:57 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 31 Jul 2021 11:57 PM IST
सार
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराए जाने को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एसीजेएम की अदालत में ही होगी। इससे पूर्व एसीजेएम नम्रता ने मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में किए जाने के लिए जिला जज को पत्र लिखा था।
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prayagraj news : केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम।
- फोटो : कौशाम्बी
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विस्तार
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराए जाने को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एसीजेएम की अदालत में ही होगी। इससे पूर्व एसीजेएम नम्रता ने मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में किए जाने के लिए जिला जज को पत्र लिखा था। जिस पर जिला जज ने एसीजेएम को ही मामले की सुनवाई का आदेश दिया है।
उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश पारित करने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई कर रही एसीजेएम नम्रता ने जिला जज को एक पत्र लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है, वह विधान सभा के सदस्य हैं इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
शुक्रवार को जिला जज ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष अदालत में नहीं होगी। मामला थाना कैंट से जुड़ा है इसलिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में थाना कैंट से न्यायालय ने रिपोर्ट तलब की है और सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख नियत की है।
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उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज कराए जाने का आदेश पारित करने के लिए अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई कर रही एसीजेएम नम्रता ने जिला जज को एक पत्र लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है, वह विधान सभा के सदस्य हैं इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।
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शुक्रवार को जिला जज ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई किसी विशेष अदालत में नहीं होगी। मामला थाना कैंट से जुड़ा है इसलिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में थाना कैंट से न्यायालय ने रिपोर्ट तलब की है और सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख नियत की है।
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