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कपिल मुनि को मिली तीन दिन की पैरोल
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Kapilmuni Karwariya
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भतीजी की शादी में होंगे शामिल, सूरजभान की अर्जी खारिज
प्रयागराज। जवाहर पंडित हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व बसपा सांसद कपिलमुनि करवरिया को हाईकोर्ट ने तीन दिन के लिए पैरोल दी है। यह पैरोल कपिल को अपने छोटे भाई पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। इससे पूर्व उदयभान को शासन की ओर से 25 दिन की पैरोल मिल चुकी है। वहीं सबसे छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान की पैरोल अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
कपिल मुनि की अर्जी पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण व अधिवक्ता भुवनराज को सुनकर दिया है। कपिलमुनि की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उन्हें अपने छोटे भाई की पुत्री के विवाह में शामिल होना है। इसलिए उनका एक सप्ताह का पैरोल मंजूर किया जाए। अर्जी में विवाह समारोह 12 फरवरी को बताते हुए सात फरवरी से एक सप्ताह के पैरोल की मांग की गई थी। कहा गया था कि परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उनकोे कन्यादान करना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका तीन दिन का पैरोल मंजूर कर लिया। न्यायालय ने कहा कि वह 11 से 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में पैरोल पर रहेंगे। 14 फरवरी को दोपहर 12 के पूर्व जेल में रिपोर्ट करेंगे। पैरोल की अवधि पूरी होने पर जेल में रिपोर्ट का शपथपत्र दाखिल किया जाए।
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि कपिलमुनि करवरिया पैरोल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वह प्रयागराज से बाहर नहीं जाएंगे और अपने यहां के विवाह समारोह के अलावा अन्य किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को उनके पैरोल की मॉनीटरिंग करने का निर्देश भी दिया है। उधर, कपिलमुनि करवरिया के छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया की पैरोल अर्जी न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने खारिज कर दी है।
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प्रयागराज। जवाहर पंडित हत्याकांड में जेल में निरुद्ध पूर्व बसपा सांसद कपिलमुनि करवरिया को हाईकोर्ट ने तीन दिन के लिए पैरोल दी है। यह पैरोल कपिल को अपने छोटे भाई पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। इससे पूर्व उदयभान को शासन की ओर से 25 दिन की पैरोल मिल चुकी है। वहीं सबसे छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान की पैरोल अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
कपिल मुनि की अर्जी पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण व अधिवक्ता भुवनराज को सुनकर दिया है। कपिलमुनि की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उन्हें अपने छोटे भाई की पुत्री के विवाह में शामिल होना है। इसलिए उनका एक सप्ताह का पैरोल मंजूर किया जाए। अर्जी में विवाह समारोह 12 फरवरी को बताते हुए सात फरवरी से एक सप्ताह के पैरोल की मांग की गई थी। कहा गया था कि परिवार में सबसे बड़े होने के नाते उनकोे कन्यादान करना है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका तीन दिन का पैरोल मंजूर कर लिया। न्यायालय ने कहा कि वह 11 से 13 फरवरी तक पुलिस हिरासत में पैरोल पर रहेंगे। 14 फरवरी को दोपहर 12 के पूर्व जेल में रिपोर्ट करेंगे। पैरोल की अवधि पूरी होने पर जेल में रिपोर्ट का शपथपत्र दाखिल किया जाए।
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कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि कपिलमुनि करवरिया पैरोल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वह प्रयागराज से बाहर नहीं जाएंगे और अपने यहां के विवाह समारोह के अलावा अन्य किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को उनके पैरोल की मॉनीटरिंग करने का निर्देश भी दिया है। उधर, कपिलमुनि करवरिया के छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया की पैरोल अर्जी न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने खारिज कर दी है।
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