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Prayagraj : कपिलमुनि और सूरजभान करवरिया की पेरोल अवधि बढ़ी, 10 अक्तूबर तक रहेंगे बाहर
Fri, 04 Oct 2024 02:20 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Oct 2024 02:20 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया के क्रिया कर्म के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान के पेरोल की अवधि को 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। दोनों भाई अब 10 अक्तूबर तक का पैरोल पर जेल से बाहर रहेंगे।
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पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया के क्रिया कर्म के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान के पेरोल की अवधि को 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। दोनों भाई अब 10 अक्तूबर तक का पैरोल पर जेल से बाहर रहेंगे। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
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अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी व सरकारी वकील ने पक्ष रख। अधिवक्ता द्विवेदी ने दलील दी कि हाल ही में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नीलम करवरिया के अंतिम संस्कार के लिए दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में 28 सितंबर से एक अक्तूबर तक अल्पकालिक जमानत दी थी।
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