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जज की लगा दी मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अधीन ड्यूटी, वकीलों में विभागों का बंटवारा करने में शासन की बड़ी चूक

Fri, 26 Jun 2020 07:33 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 26 Jun 2020 07:33 PM IST
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Judge imposed duty under Chief Permanent Advocate
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने के लिए सरकारी वकीलों में विभागों का बंटवारा करने में शासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना सरकारी वकीलों की सूची का ठीक से मिलान किए पूर्व में सरकारी पैनल में रह चुके अधिवक्ताओं की भी ड्यूटी लगा दी गई।

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ऐसी ही एक बड़ी लापरवाही तब उजागर हुई जब पता चला कि मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं के मातहत जिन अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई लगाई गई है उनमें एक जज का नाम भी शामिल है। 

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Judge imposed duty under Chief Permanent Advocate
डेमो - फोटो : demo pic

दर असल ये जज पूर्व में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रह चुके हैं। अब जज बन चुके हैं। सरकारी वकीलों की ड्यूटी तय करते समय इस बात का ध्यान दिए बिना पुरानी सूची से ही ड्यूटी लगा दी गई। इसी प्रकार से एक अन्य अधिवक्ता जो कई साल पहले अपर मुख्य मुख्य स्थायी अधिवक्ता थे और अब इस पद पर नहीं है।

Judge imposed duty under Chief Permanent Advocate
advocate

वर्तमान में वह अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम के पद पर हैं उनकी ड्यूटी भी मुख्य स्थायी अधिवक्ता के मातहत लगा दी गई। न्याय विभाग की इस लापरवाही की वजह से किरकिरी हो रही है। हालांकि यह लापरवाही सामने आने के बाद दोपहर में ही न्याय विभाग ने त्रुटि सुधारते हुए जज और दो वकीलों का नाम उस सूची से हटा दिया है तथा इसकी सूचना भी मुख्य स्थायी अधिवक्ता विकास चंद्र त्रिपाठी को भेज दी है।

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Judge imposed duty under Chief Permanent Advocate
डेमो - फोटो : डेमो
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को न्याय विभाग ने अधिसूचना जारी कर हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों के पैनल के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। अब जिस अधिवक्ता को जो सरकारी विभाग सौंपा गया है वह उन्हीं विभागों के मुकदमों की पैरवी करेंगे।

अभी तक कोई भी सरकारी वकील किसी भी विभाग के मुकदमे की पैरवी कर सकता था। काम की सहूलियत के लिए अपर महाधिवक्ताओं को विभाग बांटे गए हैं। उनके अधीन मुख्य स्थायी अधिवक्ता होंगे जबकि मुख्य स्थायी अधिवक्ता का सहयोग करने के लिए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है।
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