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High Court : यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जौहर विवि की याचिका खारिज, सरकार ने रद्द कर दिया था पट्टा

Mon, 18 Mar 2024 06:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 18 Mar 2024 06:16 PM IST
सार

High Court News : इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री आजम खान को जोरदार झटका लगा है। मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय को दिए गए भूमि के पट्टे का आदेश निरस्त करने के राज्य सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही माना। 

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Johar University's petition challenging the decision of UP government rejected, the government had canceled t
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जमीन का पट्टा रद्द करने के यूपी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि के पट्टे को रद्द करने को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में विश्वविद्यालय से जुड़े लीज डीड को रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई थी।

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राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि मूल रूप से एक शोध संस्थान के लिए आवंटित भूमि पर एक स्कूल चल रहा था। नियमानुसार लीज रद्द होने के बाद जमीन का कब्जा स्वत: सरकार के पास चला जाता है।

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न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिसंबर 2023 में ''तत्काल प्रवेश'' के लिए जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले को सुरक्षित रखते हुए, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंत तक रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए हेल्पलाइन चालू रखेगी।

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