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धोखाधड़ी के आरोपी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर
Mon, 09 Nov 2020 07:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 09 Nov 2020 07:15 PM IST
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मुकदमा
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी व षड़यंत्र के आरोपी सिगरा वाराणसी के रवि कुमार को 50 हजार के मुचलके पर अंतरिम अग्रिम जमानत पर सशर्त रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। जमानत पर छूटने पर भागने की आशंका भी नही जताई गई है। सह अभियुक्तों को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याची को अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने,गवाहों को चमकाने व प्रलोभन न देने आदि शर्तो का पालन करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि याची का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। जमानत पर छूटने पर भागने की आशंका भी नही जताई गई है। सह अभियुक्तों को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याची को अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने याची को विवेचना में सहयोग करने,गवाहों को चमकाने व प्रलोभन न देने आदि शर्तो का पालन करने का आदेश दिया है।
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