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UP : कार्यालय सहायक विद्युत वितरण निगम के खिलाफ अधीक्षण अभियंता को दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश

Fri, 22 Dec 2023 11:20 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Dec 2023 11:20 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अधिवक्ता शैलेश कुमार उपाध्याय की दलीलों को सुनकर दिया है। उनका कहना था कि याची के खिलाफ फर्जी कनेक्शन व फर्जी मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र देकर धन उगाही के आरोप की प्रारंभिक जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने आरोपों की पुष्टि की।

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Instructions to Superintending Engineer to complete investigation within two months against Office Assistant
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, फाटहा, मिर्जापुर को अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात कार्यालय सहायक विनोद कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच दो माह में पूरी करने तथा उसे निलंबन भत्ते का बकाया सहित नियमित भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दो माह में जांच पूरी नहीं होती तो याची कार्यालय सहायक निलंबन रद्द करने के लिए हाईकोर्ट दोबारा आ सकता है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने अधिवक्ता शैलेश कुमार उपाध्याय की दलीलों को सुनकर दिया है। उनका कहना था कि याची के खिलाफ फर्जी कनेक्शन व फर्जी मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र देकर धन उगाही के आरोप की प्रारंभिक जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने आरोपों की पुष्टि की। इसके बाद याची को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है। साबित होने पर बड़ा दंड मिल सकता है। आरोपों की विश्वसनीयता जांच से तय होगी। इसलिए अधीक्षण अभियंता दो माह में जांच पूरी करें।

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