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शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी लगाने पर पुनर्विचार का निर्देश
Sat, 05 Dec 2020 07:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Dec 2020 07:11 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानीय चुनाव में बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने के मामले में एसडीएम कासगंज को दो माह में नए सिरे से विचार कर निर्णय लेने के लिए कहा है। समिता महेश्वरी और कई अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की।
याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि एसडीएम कासगंज ने याची गण की स्थानीय चुनाव में बूथ लेबर आफिसर के तौर पर ड्यूटी लगा दी है जबकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षक संघ बांदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है।
ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के का उल्घंन है। सरकारी वकील का कहना था कि एसडीएम उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपने आदेश में दो माह में पुनर्विचार कर निर्णय लेंगे। सरकारी वकील के इस बयान के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि एसडीएम कासगंज ने याची गण की स्थानीय चुनाव में बूथ लेबर आफिसर के तौर पर ड्यूटी लगा दी है जबकि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षक संघ बांदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है।
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ऐसा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के का उल्घंन है। सरकारी वकील का कहना था कि एसडीएम उपरोक्त निर्णय के आलोक में अपने आदेश में दो माह में पुनर्विचार कर निर्णय लेंगे। सरकारी वकील के इस बयान के बाद कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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