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हाईकोर्ट सख्त : सहायक चकबंदी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश

Sat, 03 Dec 2022 09:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 Dec 2022 09:30 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चकबंदी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रयागराज के हंडिया में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पांडेय को निलंबित करें।

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Instructions to immediately suspend Assistant Consolidation Officer
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चकबंदी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रयागराज के हंडिया में तैनात सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पांडेय को निलंबित करें। कोर्ट ने कहा कि सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ 41 वर्ष पुराने आदेश का उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद भी अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यही नहीं कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पांडेय को उनके खिलाफ जारी विभागीय कार्रवाई के दौरान प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर तैनात किया जाए।

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यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने देवेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में 17 दिसंबर 1981 व 25 अक्टूबर 2013 को पारित चकबंदी अधिकारी के आदेशों का पालन करने की मांग की गई थी। कहा गया था कि 41 वर्ष पुराना आदेश होने के बावजूद उच्च अधिकारियों के आदेशों का सहायक चकबंदी अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं।
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कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित करने के बाद नियुक्त जांच अधिकारी अपनी जांच तीन महीने में पूरी करें तथा जांच पूरी होने के बाद अनुशासनिक अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने याचिका पर पुन: तीन मार्च को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने उस दिन सहायक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ लिए गए एक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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