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माफिया डीपी यादव के मुकदमे वापस लेने की अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश
Fri, 23 Oct 2020 08:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 23 Oct 2020 08:11 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया धर्मपाल यादव उर्फ डीपी यादव के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले वापस लिए जाने की अर्जी तय करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मगर याची को छूट दी है कि वह स्पेशल कोर्ट में पांच सितंबर 12 को दाखिल मुकदमा वापस करने की अर्जी को तय करने की प्रार्थना कर सकता है। स्पेशल कोर्ट से कहा है कि कोई वैधानिक अड़चन न हो तो नियमानुसार अर्जी निस्तारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है।
याचिका में विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक मामले में निर्मित आरोप को रद्द करने और मुकदमा वापसी अर्जी तय करने की मांग की गई थी। याची अधिवक्ता का कहना था कि धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा वापसी की अर्जी तय नहीं की जा रही है और मुकदमे का विचारण किया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि यह तथ्य कोर्ट की जानकारी में लाएं, अर्जी वहीं तय होगी।
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याचिका में विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक मामले में निर्मित आरोप को रद्द करने और मुकदमा वापसी अर्जी तय करने की मांग की गई थी। याची अधिवक्ता का कहना था कि धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा वापसी की अर्जी तय नहीं की जा रही है और मुकदमे का विचारण किया जा रहा है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि यह तथ्य कोर्ट की जानकारी में लाएं, अर्जी वहीं तय होगी।
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