फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Instruction to Jaunpur DM to take a decision in the matter of land encroachment

Allahabad High Court : भूमि अतिक्रमण किए जाने के मामले में जौनपुर डीएम को निर्णय लेने का निर्देश

Wed, 09 Nov 2022 08:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Nov 2022 08:39 PM IST
सार

कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाय।

विज्ञापन
Instruction to Jaunpur DM to take a decision in the matter of land encroachment
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को छह हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या फतेहगढ़ गांव की भूमि पर बन रहे चक मार्ग हद निर्धारण किया गया है। कोर्ट ने यह कहा है कि यह देखा जाय कि वह भिउवरहा कला के निवासी याची की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है।

विज्ञापन



कोर्ट ने जिलाधिकारी को राजस्व अधिकारी, तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन का अतिक्रमण नहीं किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने विष्णु चंद उर्फ किशुन चंद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
विज्ञापन



याची की ओर से कहा गया कि याची भिउवरहा कला का निवासी है। प्लाट संख्या 366 रकबा 0.202 हेक्टेयर का भूमिधर स्वामी है। पड़ोस के गांव फतेहगढ़ की याची की जमीन से सटे प्लाट संख्या 292 पर उस गांव के लोग चक मार्ग बनवा रहे हैं। जिसमें याची के खेत का अतिक्रमण किया जा रहा है। याचिका में याची ने अपने खेत में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed