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हाईकोर्ट : याची की अधिगृहित भूमि का ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश

Wed, 24 Aug 2022 11:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Aug 2022 11:24 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता मनीष पांडेय की ओर से तर्क दिया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए याची की भूमि का 23 जून 2021 को अधिग्रहण किया गया। याची से कहा गया कि उसे दो दिन के भीतर मुआवजे की रकम का भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

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Instruction to compensate the acquired land of the petitioner with interest
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के मौजा मझोला में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा ब्याज सहित देने का निर्देश यूपी सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को मुआवजे की रकम 31 अगस्त तक सात फीसदी ब्याज के साथ दे दी जाए। ब्याज की रकम सरकार जिम्मेदार अफसर से वसूल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने पूनम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता मनीष पांडेय की ओर से तर्क दिया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए याची की भूमि का 23 जून 2021 को अधिग्रहण किया गया। याची से कहा गया कि उसे दो दिन के भीतर मुआवजे की रकम का भुगतान कर दिया जाएगा लेकिन भुगतान नहीं किया गया।
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याची को विक्रय विलेख के मुताबिक 17 लाख, 95 हजार, 200 रुपये का मुआवजा मिलना था लेकिन आज तक नहीं मिला। कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार माना और एक सप्ताह के भीतर ब्याज सहित मुआवजे की रकम के भुगतान का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो

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