फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   In the gangster case, the High Court, Moradabad's Mo. Saim got bail

हाईकोर्ट : गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मो. सईम को दी जमानत

Sat, 01 Jul 2023 12:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 01 Jul 2023 12:47 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मुगलपुरा में दर्ज गैंगस्टर मामले में मो. सईम को राहत देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए।

विज्ञापन
In the gangster case, the High Court, Moradabad's Mo. Saim got bail
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मुगलपुरा में दर्ज गैंगस्टर मामले में मो. सईम को राहत देते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मो. सईम की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

विज्ञापन


याची सईम के अधिवक्ता ने तर्क दिया गया कि याची के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई दो प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई है। दोनों ही मामलों में उसे पहले ही जमानत मिली हुई है। मौजूदा मामले में पुलिस सियासी रंजिश के तहत झूठा फंसा रही है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। 26 मई 2023 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत मिल जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
विज्ञापन


हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपियों की संलिप्तता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को ध्यान में रखते हुए याची जमानत का हकदार है। लिहाजा, उसकी जमानत अर्जी स्वीकार की जाती है और उसे रिहा करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत स्वीकारते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। याची को उसका पालन करना होगा। अन्यथा उसकी जमानत अर्जी निरस्त हो सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed