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High Court : ट्रायल पूरा होने में देरी तो आरोपी जमानत का हकदार, शर्तों के साथ आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश

Sat, 01 Feb 2025 01:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 01 Feb 2025 01:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कहा कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है तो आरोपी जमानत का हकदार है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने गोरखपुर निवासी सर्वजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार करते हुए की है।

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If there is delay in completion of trial, the accused is entitled to bail, ordered to release the accused with
अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कहा कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है तो आरोपी जमानत का हकदार है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने गोरखपुर निवासी सर्वजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार करते हुए की है। साथ ही कहा कि रिहाई के बाद आरोपी को ट्रायल कोर्ट की हर तारीखों पर हाजिर होना होगा।

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मामला गोरखपुर में झंगहा थाना क्षेत्र का है। 23 मई 2017 में गिरफ्तार हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 16 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 25 जनवरी 2018 से ट्रायल शुरू हो गया। इस दौरान 16 गवाहों में से केवल तीन का ही परीक्षण किया जा सका है। 25 अक्टूबर 2019 से ट्रायल रुका हुआ है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। मामले के तीन अन्य अभियुक्त फरार हैं। याची सात साल नौ माह से जेल में निरुद्ध है। इस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली।

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