High Court : ट्रायल पूरा होने में देरी तो आरोपी जमानत का हकदार, शर्तों के साथ आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 Feb 2025 01:32 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कहा कि ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है तो आरोपी जमानत का हकदार है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने गोरखपुर निवासी सर्वजीत सिंह की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार करते हुए की है।
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला