फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   If the appointment of clerk dismissed after 16 years is valid then provide continuous service benefits

Prayagraj : 16 साल बाद बर्खास्त क्लर्क की नियुक्ति वैध तो प्रदान करें सतत सेवा लाभ

Thu, 29 May 2025 04:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 May 2025 04:00 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 वर्ष तक सेवा देने के बाद बर्खास्त किए गए क्लर्क प्रकाश खरे को बड़ी राहत दी है। कहा है कि याची की नियुक्ति वैध पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर पुनर्विचार करते हुए याची को सतत सेवा के सभी लाभ प्रदान करें।

विज्ञापन
If the appointment of clerk dismissed after 16 years is valid then provide continuous service benefits
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 वर्ष तक सेवा देने के बाद बर्खास्त किए गए क्लर्क प्रकाश खरे को बड़ी राहत दी है। कहा है कि याची की नियुक्ति वैध पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर पुनर्विचार करते हुए याची को सतत सेवा के सभी लाभ प्रदान करें।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने दिया है। ललितपुर निवासी प्रकाश खरे को 1995 में शिक्षिका रमा देवी खरे की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर क्लर्क पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2011 में एक अज्ञात शिकायत के आधार पर यह कहकर सेवा से हटा दिया गया कि वह दिवंगत शिक्षिका का दत्तक पुत्र नहीं है। हालांकि, याची ने अब कोर्ट में प्रमाणित दस्तावेज और शपथपत्र दाखिल कर यह साबित किया कि वह विधिक रूप से गोद लिया गया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने माना कि याची के पास अब पर्याप्त दस्तावेज हैं और परिवार का कोई अन्य सदस्य नियुक्ति पर आपत्ति नहीं कर रहा है। ऐसे में बर्खास्तगी का आदेश निरस्त किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2011 से नए आदेश तक की अवधि को ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ मानते हुए याची को सेवा में जारी माना जा सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed