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High Court: शपथकर्ता जेल में था तो शपथ आयुक्त के सामने कैसे हलफनामा सत्यापित कराया, महानिबंधक से मांगी रिपोर्ट
Sun, 19 Apr 2026 02:18 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 19 Apr 2026 02:18 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति शपथ आयुक्त के सामने कैसे उपस्थित हुआ और उसका हलफनामा किस प्रकार सत्यापित किया गया। महानिबंधक इसकी 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट दें।
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति शपथ आयुक्त के सामने कैसे उपस्थित हुआ और उसका हलफनामा किस प्रकार सत्यापित किया गया। महानिबंधक इसकी 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट दें।
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यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकल पीठ ने कानपुर नगर निवासी सतीश कुमार उर्फ अमित की जमानत अर्जी पर दिया। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार 16 फरवरी 2026 को एक हलफनामा दाखिल किया गया। उस पर शपथकर्ता श्याम सिंह के हस्ताक्षर हैं और शपथ आयुक्त की ओर से उसका सत्यापन किया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक श्याम सिंह दो जनवरी 2026 से जेल में है।
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कोर्ट ने कहा कि शपथकर्ता जेल में बंद था तो उसने फोटो कैसे खिंचवाए। शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर हलफनामा कैसे सत्यापित कराया। अधिवक्ता ने बंदी की पहचान किस आधार पर की और बिना शपथकर्ता की भौतिक उपस्थिति के शपथ आयुक्त ने उसके फोटो का सत्यापन कैसे कर दिया। इसका जवाब दिया जाए। चार मई को मामले की सुनवाई होगी।
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