{"_id":"6857109f6eccdbdab502b380","slug":"if-more-than-10-bags-of-urea-are-given-in-a-month-an-fir-will-be-lodged-against-the-shopkeeper-kk-singh-allahabad-news-c-3-ald1022-652426-2025-06-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक महीने में 10 बैग से ज्यादा यूरिया दी तो दुकानदार पर होगी एफआईआर : केके सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक महीने में 10 बैग से ज्यादा यूरिया दी तो दुकानदार पर होगी एफआईआर : केके सिंह
Sun, 22 Jun 2025 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Sun, 22 Jun 2025 01:35 AM IST
विज्ञापन
धान की बुवाई से पहले ही जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई भी दुकानदार किसी किसान को एक महीने में 10 बैग से अधिक यूरिया देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी व दुकान सील कर दी जाएगी।
उन्होंने सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि किसी भी दशा में अनावश्यक बिक्री प्रतिबंधित है। इसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यदि जिले में कोई भी दुकानदार कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि दुकानदार जोत के आधार पर उर्वरक बिक्री करें। 10 बैग यूरिया के लिए किसान के पास कम से कम दो से तीन एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दशा में उर्वरक जिले के बाहर नहीं जाने चाहिए। साथ ही दुकानदार का पीओएस स्टॉक और भौतिक स्टॉक बराबर रहे। इसमें अंतर पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि किसी भी दशा में अनावश्यक बिक्री प्रतिबंधित है। इसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। यदि जिले में कोई भी दुकानदार कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि दुकानदार जोत के आधार पर उर्वरक बिक्री करें। 10 बैग यूरिया के लिए किसान के पास कम से कम दो से तीन एकड़ जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी दशा में उर्वरक जिले के बाहर नहीं जाने चाहिए। साथ ही दुकानदार का पीओएस स्टॉक और भौतिक स्टॉक बराबर रहे। इसमें अंतर पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन