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Prayagraj News: दहेज हत्या में पति को तीन साल की कैद, पांच हजार का जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Oct 2023 01:41 AM IST
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Husband gets three years imprisonment for dowry murder, fine of Rs 5,000
इलाहाबाद जिला न्यायालय ने दहेज हत्या में पति को दोषी करार देते हुए तीन साल के करावास और पांच हजार की सजा सुनाई है।
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यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश डॉ.लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अखिलेश सिंह बिशेन की दलीलों और पेश गवाहों के आधार पर सुनाया है। मामला प्रयागराज के थाना खीरी का है।
वर्ष 2015 में धारा इटवा निवासी महफूज आलम के साले जमाल अहमद ने एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि उसकी बहन सोनी की शादी चार साल पहले महफूूज आलम के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही महफूज, उसके भाई महबूब आलम, अमजद, उसकी पत्नी, मां कल्लीया और भाई मन्नू मोटर साइकिल की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे।
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दहेज की मांग को लेकर उसका गला दबा कर मार डाला। पुलिस विवेचना के बाद मुल्जिमों के खिलाफ आरोप पत्र लगया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने महफूज आलम को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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