फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   How will the district panchayat elections without GP

ग्राम पंचायत के बिना कैसे कराएंगे जिला पंचायत चुनाव

Fri, 25 Sep 2015 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 25 Sep 2015 12:27 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद(ब्यूरो)। जिला पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लागू करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के सामने प्रश्न रखा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किए बिना जिला पंचायत चुनाव कैसे कराएंगे, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की भी भूमिका होती है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस प्रश्न पर भी जवाब मांगा है कि जब ग्राम पंचायतों का जातिगत डाटा उनके पास मौजूद है तो फिर जिला पंचायत के लिए अलग से डाटा उपलब्ध नहीं होने की बात करने का क्या औचित्य है। इस प्रकरण पर लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ सोमवार को भी सुनवाई जारी रखेगी।
विज्ञापन


वहीं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल कई याचिकाएं मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद यह याचिकाएं अर्थहीन हो चुकी हैं। ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम में आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ पांच अक्तूबर को सुनवाई करेगी।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। प्रदेश सरकार का कहना था कि नियमों में बदलाव होने के कारण सीटों का आरक्षण नए सिरे से किया जा रहा है इसे नौ अक्तूबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कोर्ट का कहना था कि नई जोड़ी गई ग्राम पंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण लागू किया जा सकता है मगर पुरानी ग्राम पंचायतों का आरक्षण चक्रानुक्रम के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सीटों के आरक्षण और रोटेशन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत है इसे सरकार बदल नहीं सकती है। कोर्ट ने याची को अनुमति दी है कि वह संशोधित नियम को चुनौती दे सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed