उच्चतर शिक्षा आयोग ने मांगा नेट से छूट का प्रमाण
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आयोग के सचिव की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु उपाय (तीसरे संशोधन), विनिमय-2016 के अनुसार उनकी डीफिल, पीएचडी उपाधि होने संबंधित विवि के कुलपति, प्रति कुलपति, डीन की ओर से परिशिष्ट-3ए पर निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। परिशिष्ट-3ए पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण उक्त उपाधि हेतु 11 जुलाई 2009 अथवा उसके पश्चात का है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के अनुसार परिशिष्ट-3ए पर कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा।
आयोग के सचिव की ओर से कहा गया है कि ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधिधारक अभ्यर्थी जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें औपबंधिक रूप से आवेदन करने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने पर साक्षात्कार तिथि को उक्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा।