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Highcourt News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर जवाब तलब 

Wed, 19 Aug 2020 01:29 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 19 Aug 2020 01:29 AM IST
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Highcourt News: Answer is sought on the bail application of former MP Umakant Yadav
Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अर्जी को सुनवाई के लिए सात सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
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उमाकांत पर गांधी आश्रम पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके चलते बाद में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 
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यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि याची के विरुद्ध आठ हत्या के अपराध सहित 65 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। उसे भी सुना जाए। पुराहादी अंबरी गांव में गांधी आश्रम है।
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27 सितंबर 19 की शाम पांच बजे उमाकांत के उकसाने पर उसके दो बेटों रविकांत व दिनेश यादव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर ताला तोड़कर आश्रम भवन पर अवैध कब्जा कर लिया। सरकारी सामान लूट लिया। लालचंद यादव ने चार अक्तूबर 19 को एफआईआर दर्ज कराई है। याची का कहना है कि जमीन उसकी मौरूसी संपत्ति है, उसका कब्जा अवैध नहीं है।
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