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ग्रामपंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति का आदेश

Tue, 28 Apr 2020 07:43 PM IST
news desk amar ujala, prayagraj Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो Updated Tue, 28 Apr 2020 07:43 PM IST
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high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 भर्ती में रिक्त रह गए पदों को मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। धीरज कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने कहा है कि लॉक डाउन समाप्त होने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ चार माह में याचीगण की नियुक्ति पर विचार करते हुए योग्यता के अनुसार उनको नियुक्ति दे।
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याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याचीगण ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 विज्ञापन के तहत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में शामिल हुए, मगर उनको न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम अंक मिले जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी ।बाद में इसे लेकर करुणेश कुमार केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए।
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इस आदेश के खिलाफ आयोग की रिव्यू अर्जी खारिज हो चुकी है, इसलिए याची नियुक्ति पाने का अधिकारी है । लॉक डाउन के कारण अधिवक्ताओं की कोर्ट में प्रवेश पर रोक की स्थिति में कोर्ट ने इस मामले में स्वयं सुनवाई की और याची के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए योग्य पाए जाने पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कहा है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने का इंतजार न करते हुए हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश मिलान कर नियुक्ति पर निर्णय ले । याचीगण को अपना प्रत्यावेदन आदेश की प्रति के साथ देने का निर्देश दिया है।
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