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हाईकोर्ट : कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, बेसिक शिक्षा सचिव दें जवाब
Sat, 19 Feb 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 19 Feb 2022 10:21 PM IST
सार
मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश केतहत याची को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में एक अंक जोड़ने का आदेश दिया गया था। परीक्षा परिणाम में एक अंक जुड़ने से याची चयनित सूची में शामिल हो गया लेकिन आज तक उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने केमामले में सचिव, बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब मामले में हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पुष्पेंद्र सिंह की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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मामले में हाईकोर्ट के एक आदेश केतहत याची को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में एक अंक जोड़ने का आदेश दिया गया था। परीक्षा परिणाम में एक अंक जुड़ने से याची चयनित सूची में शामिल हो गया लेकिन आज तक उसे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जिस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने मामले में सचिव को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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