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इलाहाबाद हाईकोर्ट : सरकार से पूछा- चुनाव ड्यूटी के 31वें दिन मरने वाले को क्यों न माना जाए कोरोना संक्रमित
Sat, 18 Dec 2021 12:20 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 18 Dec 2021 12:20 AM IST
सार
कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में चुनाव ड्यूटी के 30 दिन तक मरने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि केशासनादेश को चुनौती दी गई है।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह कैसे तय किया गया है कि चुनाव ड्यूटी करने के 30वें दिन के भीतर हुई मौत को कोरोना संक्रमित माना जाएगा, जबकि 31वें दिन पर होने वाली मौत को कोरोना संक्रमित नहीं माना जाए।
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कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में चुनाव ड्यूटी के 30 दिन तक मरने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि केशासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने हापुड़ जिले के सुभाष चंद्र की याचिका पर यह सवाल खड़े किए हैं और सरकार से जवाब मांगा है।
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