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इलाहाबाद हाईकोर्ट : सरकार से पूछा- चुनाव ड्यूटी के 31वें दिन मरने वाले को क्यों न माना जाए कोरोना संक्रमित

Sat, 18 Dec 2021 12:20 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Dec 2021 12:20 AM IST
सार

कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में चुनाव ड्यूटी के 30 दिन तक मरने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि केशासनादेश को चुनौती दी गई है।

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High Court: Why those who died on the 31st day of election duty should not be considered corona infected
अदालत

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि यह कैसे तय किया गया है कि चुनाव ड्यूटी करने के 30वें दिन के भीतर हुई मौत को कोरोना संक्रमित माना जाएगा, जबकि 31वें दिन पर होने वाली मौत को कोरोना संक्रमित नहीं माना जाए।

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कोर्ट ने मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में चुनाव ड्यूटी के 30 दिन तक मरने वालों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि केशासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने हापुड़ जिले के सुभाष चंद्र की याचिका पर यह सवाल खड़े किए हैं और सरकार से जवाब मांगा है।

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