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हाईकोर्ट : यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 05 Mar 2022 10:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Mar 2022 10:57 PM IST
सार

याची शुभम उर्फ बच्चा पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसके खिलाफ बांदा जिले के कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जिस तरह का बयान दिया है वह याची के व्यवहार के प्रति बहुत ही घिनौना है। याची की जमानत खारिज की जाती है।

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High Court: The bail application of the accused of sexual harassment rejected
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

बांदा जिले की 13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है। उसने निचली अदालत को मामले का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है।

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याची शुभम उर्फ बच्चा पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसके खिलाफ बांदा जिले के कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जिस तरह का बयान दिया है वह याची के व्यवहार के प्रति बहुत ही घिनौना है। याची की जमानत खारिज की जाती है।

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