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हाईकोर्ट : यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Sat, 05 Mar 2022 10:57 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Mar 2022 10:57 PM IST
सार
याची शुभम उर्फ बच्चा पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसके खिलाफ बांदा जिले के कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जिस तरह का बयान दिया है वह याची के व्यवहार के प्रति बहुत ही घिनौना है। याची की जमानत खारिज की जाती है।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
बांदा जिले की 13 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में हाईकोर्ट ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है। उसने निचली अदालत को मामले का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया है।
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याची शुभम उर्फ बच्चा पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। उसके खिलाफ बांदा जिले के कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने जिस तरह का बयान दिया है वह याची के व्यवहार के प्रति बहुत ही घिनौना है। याची की जमानत खारिज की जाती है।
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