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हाईकोर्ट : अपहरण के आऱोपित को मिली जमानत
Wed, 05 Jan 2022 10:31 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Jan 2022 10:31 PM IST
सार
नाबालिग लड़कियों के पिता ने 16 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी दो लड़कियां 14 जून की रात आठ बजे शौच करने गयी थी। लेकिन, लौटकर नहीं आयी। पुलिस ने उन्हें 20 जून को बस का इंतजार करते हुए पकड़ लिया।
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- फोटो : Social Media
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के अपहरण के आरोपित बलिया जिला के थाना नरही के सोनू कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह आदेश याची अधिवक्ता दिनेश राय को सुनकर पारित किया है।
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मामले के अनुसार नाबालिग लड़कियों के पिता ने 16 जून 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उनकी दो लड़कियां 14 जून की रात आठ बजे शौच करने गयी थी। लेकिन, लौटकर नहीं आयी। पुलिस ने उन्हें 20 जून को बस का इंतजार करते हुए पकड़ लिया।
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लड़कियों ने बयान दिया कि वे दीपक के साथ आंध्र प्रदेश गयी थीं। वापस आयी तो सोनू कुमार से मिली। दोनों लड़कियां लड़कों से प्यार करती हैं। वे शादी करने जा रही थीं। याची अधिवक्ता का कहना था कि लड़कियां अपनी मर्जी से गयी थी। अपहरण का आरोप निराधार है।
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