फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court summons SSP on April 13 for disobeying court order, tells DGP to take action against negligent

High Court: अदालती आदेश की अवहेलना पर एसएसपी 13 अप्रैल को तलब, डीजीपी से कहा- लापरवाह अधिकारी पर करें कार्रवाई

Wed, 08 Apr 2026 04:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 08 Apr 2026 04:11 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर अलीगढ़ के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में डीजीपी को भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। 

विज्ञापन
High Court summons SSP on April 13 for disobeying court order, tells DGP to take action against negligent
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर अलीगढ़ के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में डीजीपी को भी हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। टप्पल थाने में याचिकाकर्ता योगेश के खिलाफ विभिन्न आरोपों में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने चार्जशीट और समन आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले 16 अक्तूबर 2024 को एक समन्वय पीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। आवेदक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, कई महीने बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

विज्ञापन


कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा था कि पूर्व के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें पुलिस की ओर से अभी तक कोई निर्देश या हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने एसएसपी को 13 अप्रैल को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का अंतिम अवसर दिया है। साथ ही डीजीपी को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित अधिकारी के इस आचरण और लापरवाही पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। मामले की अगली सुनवाई तक आवेदक के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed