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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court strict: DM Mahoba should comply with the order or appear, case of fraud in MNREGA

हाईकोर्ट सख्त : डीएम महोबा आदेश का अनुपालन करें या हाजिर हों, मनरेगा में घपले का मामला

Sat, 03 May 2025 06:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 May 2025 06:29 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम महोबा मृदुल चौधरी को कथित मनरेगा घपले के मामले में हुए आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उन्हें एक मौका देते हुए सुनवाई की अगली तिथि तक आदेश का अनुपालन करने को कहा।

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High Court strict: DM Mahoba should comply with the order or appear, case of fraud in MNREGA
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम महोबा मृदुल चौधरी को कथित मनरेगा घपले के मामले में हुए आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उन्हें एक मौका देते हुए सुनवाई की अगली तिथि तक आदेश का अनुपालन करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर वह आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो वह  सुनवाई की अगली तिथि 16 मई को उपस्थिति रहेंगे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने लल्लू सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने बहस की। दरअसल, मामला महोबा जिले के विकास खंड कबरई का है। आरोप है कि विकास खंड के जिम्मेदार अधिकारी ने जय मां ट्रेडर्स की प्रोपरोइटर नीतू के नाम मनरेगा का धन अवैध तरीके से भुगतान कर दिया है।
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यह भुगतान वित्तिय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का है। कोर्ट ने पूर्व में दाखिल याचिका पर चार र्माच 2025 काे अपने आदेश में तत्कालीन डीएम मृदुल चौधरी को मामले में तीन सप्ताह में कार्रवाई करने आदेश दिया था। लेकिन डीएम ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इस दौरान मृदुल चौधरी का स्थानांतरण भी हो गया है और उनकी जगह पर नए डीएम गजल भारद्वाज की तैनाती हो गई है। याची की ओर से अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीएम से अनुपालन आख्या मांगी है नहीं तो उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा।

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