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High Court : मातृ वंदना योजना के संविदाकर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब

Fri, 05 Sep 2025 05:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Sep 2025 05:45 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संविदा पर तैनात जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक को हटाने पर रोक लगा दी है।

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High Court stays the removal of contract workers of Matru Vandana Yojana, seeks reply from the government
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में संविदा पर तैनात जिला कार्यक्रम सहायक और जिला कार्यक्रम समन्वयक को हटाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर दोनों कर्मचारियों को नियमित वेतन संग बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की अदालत ने अंबिका प्रसाद पांडे व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों की ओर से अधिवक्ता ओपीएस राठौर ने दलील दी कि योजना शुरू में स्वास्थ्य विभाग के अधीन थी जिसमें दोनों को संविदा पर नियुक्त किया गया।

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बाद में योजना बाल कल्याण एवं पुष्टाहार विभाग को स्थानांतरित कर दी गई। याचियों को क्रमशः डाटा एंट्री ऑपरेटर और फाइनेंशियल लिट्रेसी स्पेशलिस्ट के रूप में संविदा पर समायोजित कर दिया गया। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निदेशक बाल कल्याण ने 17 अक्तूबर-2023 को आदेश जारी कर पहले से कार्यरत संविदाकर्मियों को ही समायोजित करने का निर्देश दिया था। लेकिन 31 जनवरी को उन्हीं पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया गया।
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साथ ही पदों को जेम पोर्टल पर सूचीबद्ध कर दिया गया। राज्य सरकार ने दलील दी कि केंद्र सरकार के निर्देश पर नई नियुक्तियां की जा रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने योजना को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले से कार्यरत कर्मचारियों को हटाया जाए। 

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