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Allahabad High Court : वीएस कृष्णा इन्फो कंपनी को भंग करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 28 Jun 2023 03:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 Jun 2023 03:29 PM IST
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High Court stays the order to dissolve VS Krishna Info Company
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंपनी रजिस्ट्रार कानपुर नगर के 15 दिसंबर 22 के आदेश पर 15 जुलाई 23 तक रोक लगा दी है। इस आदेश से रजिस्ट्रार ने वी एस कृष्णा इन्फो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा कर भंग कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने वी एस कृष्णा इन्फो कंपनी की अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार 180 दिन में कंपनी के देय जमा न करने पर धारा 248 (5) के तहत कार्यवाही की गई और कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी का नाम पंजीकरण रजिस्टर से हटा दिया। 15 दिसंबर 22 के इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रयागराज में अपील में चुनौती दी गई है। इस पर अधिकरण ने विपक्षी से जवाब मांगा है जिसकी सुनवाई की तिथि 12 जुलाई नियत है।
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याची की आदेश की अंतरिम स्थगन अर्जी की सुनवाई की तिथि अधिकरण में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण पांच जुलाई नियत है। याची कंपनी के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए अपील की सुनवाई तक रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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विपक्षी अधिवक्ता का कहना था कि आदेश छह माह पुराना है। उसके खिलाफ अधिकरण में अपील पर जवाब मांगा गया है। अपील में अंतरिम स्थगन अर्जी की सुनवाई पांच जुलाई को होगी। ऐसे में छह महीने पहले आदेश पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा अपील की सुनवाई 12 जुलाई 23 को होगी। 15 जुलाई 23 तक रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी। याचिका पर याची की ओर से अधिवक्ता सोमेश खरे व भारत सरकार के अधिवक्ता कृष्ण जी शुक्ल ने बहस की।


 

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