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High Court : आत्महत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक
Thu, 13 Aug 2026 08:33 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 13 Aug 2026 08:33 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में महिला की आत्महत्या के मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में महिला की आत्महत्या के मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने दिया है।
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याचियों इरफान और अन्य के खिलाफ संभल के गुन्नौर थाना में आत्महत्या के उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दो जून 2025 की चार्जशीट, अक्तूबर 2025 के संज्ञान/समन आदेश सहित मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए याचियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याची अधिवक्ता यावर मुख्तार ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष हैं और एफआईआर में लगाए गए आरोप झूठे व मनगढ़ंत हैं।
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पति की मौत के बाद मृतका बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। वह अपने अविवाहित देवर से विवाह की उम्मीद कर रही थी लेकिन देवर ने दूसरी महिला से शादी कर ली। इसके सात दिन बाद उक्त महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादी से जवाब मांगा है। इसके साथ ही अगली तारीख तक आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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