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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court sought answers from the Commission and the bank in the ACF-RFO examination fee payment dispute.

High Court : हाईकोर्ट ने एसीएफ-आरएफओ परीक्षा शुल्क भुगतान विवाद में आयोग और बैंक से मांगा जवाब

Fri, 10 Oct 2025 07:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Oct 2025 07:30 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र याचियों को जारी नहीं करने के मामले में उप्र लोक सेवा आयोग व एसबीआई से जवाब मांगा है।

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High Court sought answers from the Commission and the bank in the ACF-RFO examination fee payment dispute.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र याचियों को जारी नहीं करने के मामले में उप्र लोक सेवा आयोग व एसबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के तहत किया गया चयन इस याचिका के फैसल के अधीन होगा।

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यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने प्रयागराज में रहने वाली सौम्या खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याचियों ने एसीएफ/आरएफओ सेवा परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से जमा किया था।

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शुल्क भुगतान के बावजूद उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं जबकि परीक्षा 12 अक्तूबर 2025 को आयोजित होने वाली है। यह भी दलील दी कि उन्होंने भुगतान के लिए यूपीआई, आईएमपीएस आदि जैसे तरीके इस्तेमाल किए जो विज्ञापन में प्रतिबंधित नहीं हैं।

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आयोग के अधिवक्ता ने दलील दी कि आयोग को जमा किए गए परीक्षा शुल्क 125 रुपये मिले नहीं हैं। 12 अक्तूबर 2025 (रविवार) परीक्षा होनी है। ऐसे में उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया जाए।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आयोग और एसबीआई बैंक को 31 अक्तूबर 2025 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचियों को छह नवंबर 2025 तक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 नवंबर 2025 नियत की है।

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