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नारी निकेतन में नाबालिग की खुदकुशी के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

Sat, 14 Aug 2021 12:00 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 14 Aug 2021 12:00 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद नारी निकेतन में फंदे से लटकी 17 वर्षीय  नाबालिग संवासिनी की मौत को लेकर दाखिल पत्र जनहित याचिका (लेटर पेटिशन) पर राज्य सरकार के...

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High Court seeks report in case of minor's suicide in Nari Niketan
कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के खुल्दाबाद नारी निकेतन में फंदे से लटकी 17 वर्षीय  नाबालिग संवासिनी की मौत को लेकर दाखिल पत्र जनहित याचिका (लेटर पेटिशन) पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता से 10 दिन में सही रिपोर्ट पेश कर जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
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यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने स्वदेश एवं प्रयाग लीगल एंड क्लीनिक व 4 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है।  7 अगस्त 21 को रात 2.54 बजे नारी निकेतन की नाबालिग लड़की फंदे से लटकी पायी गई, उसकी मौत हो गई।
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इस घटना पर डॉ. रिजवी लॉ कालेज करारी कौशाम्बी के विधि छात्रों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। पत्र लिखने वाले छात्रों में सैयद मोहम्मद अब्बास हुसैन, अंकित कुमार, अंवित कुमार शामिल हैं। इस पत्र को जनहित याचिका कायम कर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की और राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।
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