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स्टाफ नर्स भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कट ऑफ मांगा

Tue, 07 Feb 2023 12:12 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 07 Feb 2023 12:12 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड दो महिला भर्ती का कट ऑफ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई आठ फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर दिया है।

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High court seeks cut off from Uttar Pradesh Public Service Commission
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड दो महिला भर्ती का कट ऑफ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई आठ फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने प्रिया शर्मा की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि लिखित परीक्षा के अंक के साथ यदि याची के पांच साल का अनुभव शामिल किया गया होता तो वह भी चयनित होती। आयोग ने ऐसा न कर गलती की है। इसपर कोर्ट ने आयोग से पत्रावली मांगी। सीलबंद पत्रावली के साथ विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। जिसे आयोग को वापस कर कट ऑफ की जानकारी मांगी गई है। याचिका को सुनवाई हेतु आठ फरवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।

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