फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court said: Do not work like a post office, take a decision on appointment after conducting an impartial

हाईकोर्ट ने कहा : पोस्ट ऑफिस की तरह न करें काम, निष्पक्ष जांच कर नियुक्ति पर लें फैसला

Thu, 12 Jun 2025 04:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Jun 2025 04:32 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी मान सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

विज्ञापन
High Court said: Do not work like a post office, take a decision on appointment after conducting an impartial
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी मान सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। चयन के बाद दर्ज मामले में अधिकारियों को पोस्ट ऑफिस की तरह कम करने के बजाय निष्पक्ष जांच कर फैसला लेना चाहिए।

विज्ञापन


इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने याची विवेक यादव की नियुक्ति रद्द करने वाले डीसीपी वाराणसी के आदेश को निरस्त कर दिया। विवेक यादव का चयन सिपाही भर्ती 2015 के तहत हुआ था। इसके बाद याची के खिलाफ पारिवारिक झगड़े में मुकदमा दर्ज हुआ। इसी आधार पर डीसीपी ने याची को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया। याची ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन


कोर्ट ने पुलिस याचिका स्वीकार कर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर आठ हफ्ते में पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया ने पद खत्म होने के आधार पर भी नौकरी देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed