फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court said- can marry even without conversion

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बालिग लड़का, लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं

Mon, 02 Nov 2020 11:43 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Nov 2020 11:43 AM IST
विज्ञापन
High court said- can marry even without conversion
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत दो अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग बिना धर्म परिवर्तन के भी शादी कर सकते हैं। यह कानून सभी धर्मों पर लागू है। कोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का, लड़की अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है।
विज्ञापन


हालांकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों के याचियों को अपनी मर्जी से कहीं भी किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सहारनपुर की पूजा उर्फ जोया व शावेज की याचिका पर दिया है। पूजा ने घर से भाग कर शावेज से शादी कर ली। जब परिवार को पता चला तो उसे पकड़ लाए और घर में नजरबंद कर दिया। जिसपर हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने 18 साल की लड़की याची को पेश करने का निर्देश दिया। पिता ने उसे पेश नहीं किया तो कोर्ट ने एसपी सहारनपुर को लड़की को पेश करने का निर्देश दिया। कोरोना जांच  के बाद पेश हुई लड़की ने कहा वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed