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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court said: Arms license cannot be cancelled only on grounds of enmity, criminal case or fear of misuse

हाईकोर्ट ने कहा : केवल शत्रुता, आपराधिक केस व दुरुपयोग की आशंका पर नहीं निरस्त कर सकते शस्त्र लाइसेंस

Wed, 28 May 2025 11:12 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 28 May 2025 11:12 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल किसी से शत्रुता, आपराधिक केस दर्ज होने और शस्त्र का दुरुपयोग करने की आशंका के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता।

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High Court said: Arms license cannot be cancelled only on grounds of enmity, criminal case or fear of misuse
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल किसी से शत्रुता, आपराधिक केस दर्ज होने और शस्त्र का दुरुपयोग करने की आशंका के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त नहीं किया जा सकता। आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते समय डीएम को कारण बताना होगा।

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यह टिप्पणी कर कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के हापुड़ के डीएम के आदेश व मेरठ के मंडलायुक्त की अपील में पारित आदेश रद्द कर दिया। साथ ही हापुड़ के डीएम को दो माह में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने देवेंद्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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याची के खिलाफ बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके आधार पर डीएम ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया। याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने दलील दी कि लोक सुरक्षा व लोक शांति के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। डीएम व कमिश्नर ने मशीनी आदेश पारित किया। यह स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक के विशेषाधिकार का उल्लघंन है। कानून डीएम को फ्री हैंड नहीं देता। कोर्ट ने डीएम को आदेश को रद्द कर दिया।

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