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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court's order: Headmaster salary should also be given to the in-charge

हाईकोर्ट का आदेश : प्रभारी को भी दिया जाए प्रधानाध्यापक का वेतन, 165 प्रभारी हेडमास्टरों ने दाखिल की थी याचिका

Fri, 30 Aug 2024 02:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 30 Aug 2024 02:18 PM IST
सार

बागपत के विभिन्न ब्लॉकों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर कार्य के अनुरूप वेतन देने की मांग की थी। याची वकील अमित मिश्रा व वकील विवेक कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

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High Court's order: Headmaster salary should also be given to the in-charge
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानाध्यापक का काम कर रहे सहायक अध्यापकों को भी उसी अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने हरेंद्र कुमार व 165 प्रभारी प्रधानाध्यापकों की याचिका पर दिया। कहा कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो इनका दो माह के अंदर बकाया सहित वेतन का भुगतान कर दिया जाए।

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बागपत के विभिन्न ब्लॉकों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर कार्य के अनुरूप वेतन देने की मांग की थी। याची वकील अमित मिश्रा व वकील विवेक कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन, उन्हें उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है।
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उन्होंने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी राज्य व अन्य के फैसला के हवाला देते हुए प्रभारियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने की प्रार्थना की। कोर्ट ने यह पाया कि याचिकाकर्ता अपने-अपने संस्थानों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें प्रधानाध्यापक पद का वेतन बकाया सहित भुगतान करने का आदेश दिया। 

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