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High Court : सेवानिवृत्ति परिलाभों का तत्काल किया जाए भुगतान, अधिक वेतन भुगतान मामले में सरकार से मांगा जवाब

Wed, 16 Jul 2025 07:13 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 16 Jul 2025 07:13 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्त दरोगा श्रीकांत मिश्र को तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की हो चुकी वसूली को याचिका के फैसले की विषयवस्तु करार देते हुए राज्य को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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High Court: Retirement benefits should be paid immediately, sought response from government
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्त दरोगा श्रीकांत मिश्र को तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान की हो चुकी वसूली को याचिका के फैसले की विषयवस्तु करार देते हुए राज्य को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकल पीठ ने दिया है।

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वाराणसी निवासी याची श्रीकांत मिश्र एक जून 1983 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुए थे। 2016 में हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति दी गई और पांच सितंबर 2022 को पुलिस उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए। लगभग 40 साल नौकरी करने के बाद 60 साल की आयु में 29 फरवरी 2024 को याची सेवानिवृत्त हुआ। इसके बाद वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने नोटिस दिया कि एक जनवरी 2006 से 31 मई 2007 तक अधिक वेतन भुगतान किया गया है।

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इस पर एसपी गाजीपुर ने 17 माह के अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश जारी कर दिया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि वसूली आदेश सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह के निर्देश का उल्लंघन है। वसूली आदेश रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि 20 अगस्त नियत की है।

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