फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court: Report sought from DM Kushinagar on lawyers' strike

high court : वकीलों की हड़ताल पर डीएम कुशीनगर से रिपोर्ट तलब

Wed, 06 Jul 2022 01:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 06 Jul 2022 01:33 AM IST
सार

तहसीलदार दीपक गुप्ता को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना में दंडित करने की मांग की गई है। याची ने कोर्ट के आदेश पर आर्डर सीट के लिए अर्जी दी है। किंतु तहसीलदार के अदालत में न बैठने के कारण आदेश सीट नहीं दी जा रही है।

विज्ञापन
High court: Report sought from DM Kushinagar on lawyers' strike
allahabad high court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम कुशीनगर से रिपोर्ट मांगी है कि क्या तमकुहीराज के तहसीलदार केवल प्रशासनिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं या अदालत में भी बैठते हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी से यह रिपोर्ट भी मांगी है कि पिछले महीने में वकीलों ने कितने दिन हड़ताल की। कोर्ट ने डीएम को पांच अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रामदेव की अवमानना याचिका पर दिया है।

विज्ञापन



तहसीलदार दीपक गुप्ता को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना में दंडित करने की मांग की गई है। याची ने कोर्ट के आदेश पर आर्डर सीट के लिए अर्जी दी है। किंतु तहसीलदार के अदालत में न बैठने के कारण आदेश सीट नहीं दी जा रही है।
विज्ञापन



याची का कहना है कि तहसीलदार प्रशासनिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं और आए दिन वकीलों की हड़ताल से भी न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे पहले भी कोर्ट ने उ. प्र. बार कौंसिल को तमकुही राज बार एसोसिएशन के अक्सर हड़ताल करने की जांच करने का आदेश दिया है। वकीलों की हड़ताल के कारण अदालती कामकाज नहीं हो पा रहा है। याचिका की सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed