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high court : वकीलों की हड़ताल पर डीएम कुशीनगर से रिपोर्ट तलब
Wed, 06 Jul 2022 01:33 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 06 Jul 2022 01:33 AM IST
सार
तहसीलदार दीपक गुप्ता को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना में दंडित करने की मांग की गई है। याची ने कोर्ट के आदेश पर आर्डर सीट के लिए अर्जी दी है। किंतु तहसीलदार के अदालत में न बैठने के कारण आदेश सीट नहीं दी जा रही है।
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allahabad high court
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम कुशीनगर से रिपोर्ट मांगी है कि क्या तमकुहीराज के तहसीलदार केवल प्रशासनिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं या अदालत में भी बैठते हैं। कोर्ट ने जिलाधिकारी से यह रिपोर्ट भी मांगी है कि पिछले महीने में वकीलों ने कितने दिन हड़ताल की। कोर्ट ने डीएम को पांच अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रामदेव की अवमानना याचिका पर दिया है।
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तहसीलदार दीपक गुप्ता को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना में दंडित करने की मांग की गई है। याची ने कोर्ट के आदेश पर आर्डर सीट के लिए अर्जी दी है। किंतु तहसीलदार के अदालत में न बैठने के कारण आदेश सीट नहीं दी जा रही है।
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याची का कहना है कि तहसीलदार प्रशासनिक कार्य में ही व्यस्त रहते हैं और आए दिन वकीलों की हड़ताल से भी न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे पहले भी कोर्ट ने उ. प्र. बार कौंसिल को तमकुही राज बार एसोसिएशन के अक्सर हड़ताल करने की जांच करने का आदेश दिया है। वकीलों की हड़ताल के कारण अदालती कामकाज नहीं हो पा रहा है। याचिका की सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
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