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हाईकोर्ट : पुलिस कांस्टेबलों से अधिक भुगतान की वसूली पर रोक
Sat, 13 Mar 2021 11:13 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 13 Mar 2021 11:13 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को विभागीय गलती से किए गए अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है। हेडकांस्टेबल राकेश सिंह व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है।
याची के अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना था कि याचीगण को 20 अक्तूबर 2020 को अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया गया। लगभग तीन लाख रुपये की वसूली की जानी है। यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। गलत वेतन का भुगतान विभागीय गलती से हुआ है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है।
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याची के अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती का कहना था कि याचीगण को 20 अक्तूबर 2020 को अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया गया। लगभग तीन लाख रुपये की वसूली की जानी है। यह आदेश जारी करने से पूर्व याचीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला। गलत वेतन का भुगतान विभागीय गलती से हुआ है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है।
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