{"_id":"6223753621e4b625657795d0","slug":"high-court-pratap-singh-baghel-secretary-of-the-basic-education-council-should-appear","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हों पेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हों पेश
Sat, 05 Mar 2022 08:05 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Mar 2022 08:05 PM IST
सार
याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव कोर्ट में तलब रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया याची पुष्पराज केशरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
विज्ञापन
याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था। इसके बावजूद सचिव ने वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं दिया।
विज्ञापन
याची के इस संबंध में पूर्व में दाखिल किए गए अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सचिव को दो महीने में मामले का निस्तारण कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याची ने दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट केसमक्ष पेश होने के लिए कहा है।
विज्ञापन