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हाईकोर्ट : बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल हों पेश

Sat, 05 Mar 2022 08:05 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 05 Mar 2022 08:05 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था।

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High Court: Pratap Singh Baghel, Secretary of the Basic Education Council, should appear
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव कोर्ट में तलब रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया याची पुष्पराज केशरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट (वेतन बढ़ोत्तरी) का लाभ नहीं दिया गया। जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर मामले का निस्तारण का आदेश दिया था। इसके बावजूद सचिव ने वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ नहीं दिया।
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याची के इस संबंध में पूर्व में दाखिल किए गए अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सचिव को दो महीने में मामले का निस्तारण कर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याची ने दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट केसमक्ष पेश होने के लिए कहा है।

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