फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court orders to stop disclosing names of lawyers seeking assistance

सहायता लेने वाले वकीलों के नाम उजागर करने पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Thu, 23 Apr 2020 12:22 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Apr 2020 12:22 AM IST
विज्ञापन
High court orders to stop disclosing names of lawyers seeking assistance
court - फोटो : court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में आर्थिक सहायता करने वाली संस्थाओं द्वारा सहायता लेने वाले किसी भी अधिवक्ता का नाम सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है और कहा कि सहायता देने के लिए अलग से बनाए गए अकाउंट का संबंधित अदालतों के निर्देश पर प्राइवेट एडिटर से ऑडिट कराया जाएगा।
विज्ञापन


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ताओं एवं पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों की आर्थिक मदद के लिए कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अवध बार एसोसिएशन की अर्जी पर 20 अप्रैल को पारित आदेश में एसोसिएशन के नाम में शुद्धि को भी कोर्ट ने मंजूरी दी है और साथ ही यह दो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, ताकि अधिवक्ताओं की सहायता को प्रचार का जरिया न बनाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed