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शिक्षामित्र के आवेदन फार्म में त्रुटि सुधार का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Thu, 10 Sep 2020 06:32 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 10 Sep 2020 06:32 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षामित्र को उसके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया है । कोर्ट ने कहा है कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारी को दे और प्राधिकारी उस पर नियमानुसार आदेश पारित करें। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया।
याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची आवेदन फार्म में अपने शिक्षामित्र के अनुभव वाला कॉलम भरना भूल गया है। इस संबंध में उसने बेसिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था। मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारने का मौका देने का आदेश दिया है। इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है और बेसिक शिक्षा विभाग को चार सप्ताह में याचिका प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
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याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची आवेदन फार्म में अपने शिक्षामित्र के अनुभव वाला कॉलम भरना भूल गया है। इस संबंध में उसने बेसिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था। मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारने का मौका देने का आदेश दिया है। इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है और बेसिक शिक्षा विभाग को चार सप्ताह में याचिका प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा है।
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