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High Court : आरटीआई के तहत अभ्यर्थी को पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दिखाने का आदेश

Sun, 19 Jul 2026 03:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 19 Jul 2026 03:59 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोकसेवा आयोग को पीसीएस मुख्य परीक्षा -2024 के अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए विषयों की उत्तर पुस्तिका दिखाने का आदेश दिया है।

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High Court: Order to show PCS Main exam answer sheet to candidate under RTI.
PRSU - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोकसेवा आयोग को पीसीएस मुख्य परीक्षा -2024 के अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए विषयों की उत्तर पुस्तिका दिखाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की अदालत ने प्रयागराज के प्रत्यूष कुमार तिवारी की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची को मुख्य परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक दिए गए हैं। इसी कारण वह उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहता है।

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लिहाजा, उसने आरटीआई के तहत सात मई को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, लेकिन आयोग ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं, आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची को उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिए 23 जुलाई की तारीख नियत है। हलांकि, याची के अधिवक्ता ने बताया कि अभी तक उसे नियत हुई तारीख की कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा, कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि 23 जुलाई को याची सभी विषयों की उत्तरपुस्तिका दिखाई जाएं। 

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