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हाईकोर्ट : याची के अभ्यावेदन पर तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश

Fri, 08 Apr 2022 11:57 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:57 PM IST
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High Court: Order to decide on petitioner's representation in three months
याची के अभ्यावेदन पर तीन
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माह में निर्णय ले पुलिस विभाग
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ को तीन महीने में याची के अभ्यावेदन पर विचार करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची आदेश पारित होने केदो सप्ताह केभीतर प्रमोशन बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा। उस अभ्यावेदन पर बोर्ड को निर्णय लेना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राजमणि यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची की मांग थी कि लघु दंड का प्रभाव समाप्त हुए तीन वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन विभाग की ओर से जारी पदोन्नति सूची में उसका स्थान नहीं है। याची को दिए गए लघुदंड के प्रभाव को समाप्त करने का निर्देश जारी किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रमोशन बोर्ड को तीन महीने के भीतर आदेश पारित करने का आदेश दिया है। (ब्यूरो)
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