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हाईकोर्ट का आदेश : उम्रकैद काट रहे दो सगे भाइयों की समय पूर्व रिहाई पर फैसला ले सरकार, वाराणसी का मामला

Sun, 22 Sep 2024 01:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 22 Sep 2024 01:12 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने दलील दी कि याची वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पिछले 22 साल से सेंट्रल जेल वाराणसी में बंद है। जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी है।

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High Court order: Government should take a decision on premature release of two brothers serving life imprison
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध में 22 साल से उम्रकैद की सजा काट रहे दो सगे भाइयों की रिहाई पर सरकार को 22 अक्तूबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने शालू पांडेय उर्फ मंजीत पांडेय व लिटिल पांडेय की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने दलील दी कि याची वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पिछले 22 साल से सेंट्रल जेल वाराणसी में बंद है। जेल नियमों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उनकी रिहाई की जानी चाहिए लेकिन जेल प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार को कोई संस्तुति नहीं भेजी है।
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इस पर कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व जेल अधीक्षक से जवाब मांगा था। समय से जवाब न देने पर जेल अधीक्षक को तलब किया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार याचियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में फॉर्म-ए 5 दिसंबर 2023 व एक मार्च 2024 को सरकार को भेजा गया है। वह लंबित है। कोर्ट ने सरकार को लंबित संस्तुतियों पर 22 अक्तूबर तक निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

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